दिल्ली हिंसा – कोर्ट ने ताहिर हुसैन को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

   

दिल्ली की कड़कडूमा कोर्ट ने आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस में आम आदमी पार्टी के निलंबित आरोपी पार्षद ताहिर हुसैन को शुक्रवार को दिल्‍ली पुलिस की सात दिन की हिरासत में भेज दिया. दिल्‍ली पुलिस ने शुक्रवार को आप के सस्‍पेंड काउंसिलर को कोर्ट के समक्ष पेश किया था.

बता दें कि दिल्ली की कोर्ट ने गुरुवार को पार्षद ताहिर हुसैन की आत्मसमर्पण करने की याचिका ठुकरा दी थी. इसके बाद कोर्ट में आत्‍मसमर्पण करने जा रहे हुसैन को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था.

ताहिर हुसैन के वकील मुकेश कालिया ने गुरुवार अदालत में दलील दी थी कि हुसैन को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और वह कड़कड़डूमा अदालत की बजाय राउज़ एवेन्यू अदालत के समक्ष आत्मसर्पण के लिए याचिका दायर करने पर मजबूर है. लेकिन अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहूजा ने हुसैन की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसके द्वारा मांगी गई राहत इस अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है.

हुसैन के वकील मुकेश कालिया ने अदालत में दलील दी थी कि हुसैन को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और वह कड़कड़डूमा अदालत की बजाय राउज एवेन्यू अदालत के समक्ष आत्मसर्पण के लिए याचिका दायर करने पर मजबूर है. वकील ने कहा कि हुसैन को मामले में गलत फंसाया जा रहा है और उन्होंने उसकी जान-माल की सुरक्षा की मांग भी की थी. लेकिन वकील की दलील भी कोर्ट ने नहीं मानी.

हुसैन की गुरुवार को याचिका खारिज होते ही अदालत परिसर में मौजूद दिल्ली पुलिस के दल ने उसे गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी पार्षद ताहिर हुसैन वह राउज़ एवेन्यू अदालत में आत्‍मसमर्पण के लिए आया था.

बता दें पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आईबी कर्मचारी की हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जिसकी हत्या उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नए नागरिकता कानून को लेकर हुई हिंसा के दौरान हुई थी. दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम 53 व्यक्तियों की जान गई है और करीब 200 लोग घायल हुए हैं.