नमो टीवी पर चुनाव आयोग एक्शन में, पूरा कंटेंट हटाने के आदेश !

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चुनाव आयोग ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को निर्देश दिया कि नमो टीवी पर बिना पूर्व प्रमाणन के दिखाए जा रहे सभी राजनीतिक प्रचार कार्यक्रमों को तत्काल हटाया जाए. चुनाव आयोग ने कहा कि इस सिलसिले में ईसी के निर्देश के अनुसार स्थानीय मीडिया प्रमाणन समिति किसी राजनीतिक सामग्री को मंजूरी देने में सख्ती से नियमों का पालन करेगी.

कांग्रेस ने चुनाव आयोग के समक्ष चैनल के बारे में एक शिकायत दायर की थी जिसके बाद आयोग ने दिल्ली के सीईओ को इस मामले में एक रिपोर्ट दायर करने को कहा था. इससे पूर्व, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चुनाव आयोग को बताया कि यह एक विज्ञापन मंच है जिसके लिए मंत्रालय से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है. दिल्ली के सीईओ ने नमो टीवी के लोगो को मंजूरी दी थी.

नमो टीवी के लोगो को मिली थी मंजूरी
बता दें कि इससे पहले दिल्ली के मुख्य चुनाव कार्यालय (सीईओ) ने ‘नमो टीवी’ के लोगो को मंजूरी दी थी. लेकिन उसने इसकी सामग्री को ‘‘प्रमाणित’’ नहीं किया था क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने भाषण मौजूद हैं. चुनाव आयोग ने सीईओ के कार्यालय से इस बारे में जानकारी देने को कहा था कि प्रमाणन समिति ने कभी राजनीतिक सामग्री को मंजूरी दी थी या नहीं. बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के अनुसार, ‘नमो टीवी’ उस ‘नमो एप’ का हिस्सा है जिसे पार्टी संचालित करती है और इस डिजिटल संपत्ति का स्वामित्व उसी के पास है.

सीईओ कार्यालय ने ये कहा था
चुनाव आयोग को दिये जवाब में, सीईओ कार्यालय ने कहा कि उन्हें भाजपा से सामग्री का पूर्व-प्रमाणन का अनुरोध प्राप्त हुआ था. इस घटनाक्रम से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, ‘‘दिल्ली चुनाव कार्यालय ने ‘नमो टीवी’ के लोगो को मंजूरी दी लेकिन जो सामग्री प्रमाणन के लिए सौंपी गई जिसमें प्रधानमंत्री के पुराने भाषण थे और यह महसूस किया गया कि चूंकि इसका प्रसारण पहले ही किया जा चुका है, उसे पूर्व-प्रमाणन की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सीईओ कार्यालय का जवाब इन बिन्दुओं पर केन्द्रित है.

सूचना प्रसारण मंत्रालय को भेजी गई थी नोटिस
पिछले सप्ताह, चुनाव आयोग ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी करके उससे ‘नमो टीवी’ पर रिपोर्ट मांगी थी. कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने आयोग से यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि मंत्रालय आचार संहिता के उल्लंघन पर चैनल पर रोक लगाए. बताया गया है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि ‘नमो टीवी’ डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा शुरू किया गया विज्ञापन प्लेटफार्म है जिसे सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं है.