नीतीश सरकार सुशांत मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करे : गोहिल (आईएएनएस साक्षात्कार)

   

नई दिल्ली, 14 अगस्त । अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में कुछ समय तक तटस्थ रुख अपनाने के बाद कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने अब नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार से अभिनेता की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली जांच की मांग की है।

कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि राज्य सरकार को मीडिया में बयान देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले की निगरानी के लिए शीर्ष अदालत को भरोसे में लेने की कोशिश करनी चाहिए।

गोहिल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, यहां तक कि प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) एक एजेंसी नहीं है और यह संदेह से परे नहीं है। इसलिए, बिहार सरकार को शीर्ष अदालत के सामने तथ्य रखना चाहिए और इसकी निगरानी में जांच कराने की मांग करनी चाहिए, ताकि सच्चाई जल्द से जल्द सामने आ सके।

यह मांग ऐसे समय में आई है जब देशभर में सुशांत और उनके परिवार के प्रति सहानुभूति की लहर देखने को मिल रही है।

गोहिल ने कहा, पार्टी को अभिनेता के परिवार के प्रति सहानुभूति है, लेकिन कोई संदेह नहीं कर सकता कि मुंबई पुलिस जांच के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने अजमल कसाब को जीवित पकड़ लिया और मामले को तार्किक निष्कर्ष पर ले गए, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस की विश्वसनीयता पर उंगली उठाना अच्छी बात नहीं है।

कांग्रेस महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार का एक हिस्सा है, जिसमें शिवसेना की अधिकतम सीटें हैं, सेना के पास 56, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के पास 54 और कांग्रेस की 44 सीटें हैं।

सुशांत की मौत के मुद्दे पर, कांग्रेस ऐसी स्थिति में है, जहां कोई भी विरोधी कदम गठबंधन को मुश्किल में डाल सकता है।

कांग्रेस नेता ने कहा, बिहार सरकार ने मामले में केवल बयान दिए हैं। वे मामले से परेशान नहीं हैं, बल्कि केवल राजनीति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

बिहार सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने लिखित बयान में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राजनीतिक दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया।

बिहार सरकार ने कहा, यह स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक दबाव के कारण न तो मुंबई पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है और न ही उन्होंने बिहार पुलिस को कोई सहयोग दिया है, ताकि वह जांच का संचालन करने के लिए अपने दायित्व का निर्वहन कर सके।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था और रिया ने पटना में दर्ज मामले को मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की थी और कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को अपनी लिखित याचिका दाखिल करने को कहा था।

–आईएएनएस

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