पत्रकार रामचंद्र की हत्या के मामले में राम रहीम को उम्रकैद की सजा

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पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. पंचकूला में विशेष सीबीआई अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राम रहीम को सजा सुनाई. राम रहीम के अलावा इस मामले के तीन अन्य दोषियों को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

51-वर्षीय राम रहीम अपनी दो महिला अनुयायियों के बलात्कार के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल कारावास की सजा काट रहा है. 2002 के पत्रकार हत्या मामले में विशेष सीबीआई अदालत के जज जगदीप सिंह ने 11 जनवरी को राम रहीम और तीन अन्य को दोषी ठहराया था. चारों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी करार दिया गया था. मारे गए पत्रकार के परिवार ने दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की थी. तीन अन्य दोषी कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल अम्बाला जेल में बंद हैं.

गौरतलब है कि छत्रपति के समाचार पत्र ‘पूरा सच’ ने एक पत्र प्रकाशित किया था जिसमें यह बताया गया था कि डेरा मुख्यालय में राम रहीम किस प्रकार महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर रहा है. इसके बाद छत्रपति की अक्टूबर 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 2003 में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था. इस मामले को बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया था, जिसने जुलाई 2007 में आरोप पत्र दायर किया था.