पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ बजवा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकाल बढ़ाने से किया इंकार!

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पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने बाजवा के सेवा विस्तार पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है।

मेधाज न्यूज़ पर छपी खबर के अनुसार, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बाजवा के कार्यकाल विस्तार के नॉटिफिकेशन को 27 नवंबर तक निलंबित कर दिया है। कोर्ट ने जनरल बाजवा समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है।

पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान ने 19 अगस्त को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (COAS) के तौर पर बाजवा का कार्यकाल अगले तीन साल के लिए बढ़ा दिया था।

हालांकि, कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी है। डॉन’ की खबर के मुताबिक, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा के कार्यकाल विस्तार को लेकर इमरान सरकार द्वारा की गई प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJP) आसिफ सईद खोसा की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि इस पर बुधवार को सुनवाई करेंगे।

प्रधानमंत्री इमरान खान ने 19 अगस्त 2019 को जनरल बाजवा के सेवा विस्तार को मंजूरी दी थी और इसकी अधिसूचना राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अल्वी के पास भेजी गई थी।

राष्ट्रपति ने भी इसपर हस्ताक्षर कर दिए थे। कोर्ट ने सवाल उठाया कि कार्यकाल के किसी भी विस्तार पर कोई भी अधिसूचना COAS के वर्तमान कार्यकाल के पूरा होने के बाद ही जारी की जा सकती है, जो 28 नवंबर 2019 को समाप्त हो रही है।

कमर जावेद बाजवा को कश्मीर मुद्दों का जानकार माना जाता है। उनके पास भारत के साथ लगी नियंत्रण रेखा का भी अच्छा खासा अनुभव है। उन्होंने कश्मीर और उत्तरी इलाकों में लंबे समय तक बतौर सेनाधिकारी सेवा दी है।

वे गिलगित-बाल्टिस्तान में फोर्स कमांडर की पोस्ट पर भी रह चुके हैं। कांगों में शांति मिशन के दौरान भी ब्रिगेडियर रहते हुए बाजवा ने अपनी सेवाएं दी थीं।