पुलिस ने कोर्ट में कहा- प्रदर्शन के दौरान शर्जील ने हिंसा भड़काई !

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दिल्ली की एक अदालत ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शर्जील इमाम को सीएए के खिलाफ 15 दिसंबर को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हिंसक प्रदर्शनों से संबंधित एक अलग मामले में सोमवार को दिल्ली पुलिस की 3 मार्च की हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मामले में एक अन्य आरोपी ने खुलासा किया है कि उसे इमाम के भाषणों ने उकसाया था, जिसके बाद मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहन कौर ने इमाम को हिरासत में भेज दिया।

इसमें से 9 न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी और 8 जामिया नगर के हैं। चार्जशीट में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के किसी छात्र का नाम नहीं है। कोर्ट ने सोमवार को हुई सुनवाई के बाद जामिया हिंसा मामले में इमाम को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। अब इमाम को 3 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 (हत्या की कोशिश), धारा 147(दंगा भड़काना), धारा 186 (सरकारी कर्मचारियों को काम करने से रोकना), 353 (मारपीट) और धारा 427 के तहत आरोप तय किए हैं। चार्जशीट में हिंसा के दिन के सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और 100 से ज्यादा गवाहों के बयान हैं। हिंसा के दौरान 3.2 मिमी कैलिबर की पिस्टल की गोली का खाली कॉट्रिज भी मिला है।