प्लेन को हाईजेक की धमकी देना पड़ा महंगा, NIA कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई

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जेट एयरवेज प्लेन हाईजैक मामले में बिरजू सल्ला को NIA कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने को-पायलट को 1-1 लाख, एयर होस्टेज को 50-50 हजार और हर पैसेंजर को 25-25 हजार रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.

ये है मामला

सल्ला ने मुम्बई से दिल्ली जा रहे जेट एयरवेज की फ्लाइट में टॉयलेट में बम होने की एक चिट्ठी रखी थी. मुंबई के बिजनेस मैन बिरजू सल्ला के खिलाफ एंटी हाईजेकिंग एक्ट के तहत 2017 में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में अपराध दर्ज किया गया था. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसे उम्मीद थी कि जेट एयरवेज की उड़ानें बंद हो जाएंगी और एयरलाइन के दिल्ली ऑफिस में काम करने वाली उसकी गर्लफ्रेंड वापस मुंबई आ जाएगी.

नए कानून के तहत मिली बिरजू सल्ला को सजा

22 जनवरी 2018 को सल्ला के खिलाफ एनआईए द्वारा एंटी हाईजेकिंग एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की गई. सल्ला ने मुम्बई से दिल्ली जाती फ्लाइट को हाईजेक करने की धमकी दी भी थी. इस कारण प्लेन को अहमदाबाद में इमर्जेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी. जुलाई 2016 में अमल में लाए गए इस कानून के तहत देश भर में अहमदाबाद में यह पहला अपराध दर्ज किया गया था. नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी(NIA) की अहमदाबाद स्थित स्पेशल कोर्ट ने प्लेन हाईजेकिंग के नए कानून के तहत सबसे पहले बिरजू सल्ला को सुनाई है.