बंदूक का लाइसेंस कैसे बनवाएं और इसके लिए कहां अप्लाई करें

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नई दिल्ली : आज हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी गन या बंदूक का लाइसेंस किस तरह से बनवा सकते हैं. और गन और बंदूक का लाइसेंस बनाने के लिए आपको किन-किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है. लाइसेंस बनवाने के लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ता है. इन सभी के बारे में हम नीचे आपको पूरी और विस्तार से जानकारी देंगे. क्योंकि आज के समय में भारत के विभिन्न हिस्सों में मुस्लिमों पर हमले हो रहे हैं जिसमें मॉब लिंचिंग भी शामिल है। और सविंधान हमें आत्मरक्षा का अधिकार देती है. आत्मरक्षा के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि लोग अपने अधिकार का प्रयोग करें और खुद को लाइसेंसी हथियार से लैस करें।

दुसरी तरफ, वरिष्ठ वकील महमूद परचा ने कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों को हिंसक भीड़ के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए लाइसेंस हथियार लेने की अपील की है। उन्होंने दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यकों से लाइसेंस हथियार रखने की अपील की है. इसके लिए इस संबंध में मौलाना कल्बे जवाद के मार्गदर्शन में 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जहां अल्पसंख्यकों को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस हासिल करने के कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा, हथियारों के प्रभावी उपयोग के लिए अनुभवी लोगों और संगठनों द्वारा शूटिंग और मार्शल आर्ट्स सहित अन्य युद्ध कौशल में शारीरिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

लाइसेंस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आप किसी गन या बंदूक का लाइसेंस लेना चाहते हैं. तो आपको किन-किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है. अगर आप अपने गम का लाइसेंस लेना चाहते हैं. तो आपको कई प्रकार के अलग-अलग तरह के डॉक्यूमेंट देने की जरूरत होती है. वैसे तो आपको अपनी पहचान, आपका पता और आपकी फिटनेस प्रूफ तो देना ही होता है. लेकिन इसके अलावा आपको यह भी बताना होगा कि आप कौन सी बंदूक लेना चाहते हैं. इसके अलावा आपको दो पासपोर्ट साइज की फोटो भी देनी होती है. इसके के साथ आपको अपने वोटर ID और उसके साथ-साथ पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न का की पूरी जानकारी भी देनी होती है.

और अपने क्षेत्र के दो अच्छे आदमियों से करैक्टर सर्टिफिकेट आपकी फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपकी पढ़ाई का सर्टिफिकेट की कॉपी आपकी जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी और साथ में आपको यह भी बताना होगा कि आप अपने पास बंदूक या गन किस लिए रखना चाहते हैं. इसका कारण भी आपको बताना बहुत जरूरी है. उसके लिए आपको यह साबित भी करना होगा कि आपके लिए यह बंदूक जरूरी है. तो यह सभी डाक्यूमेंट्स आपको लाइसेंस बनवाते समय देने होते हैं तो यदि आप लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इन सभी डाक्यूमेंट्स को अपने पास जरूर रखें. और इनकी सभी की फोटो कॉपी भी अपने पास जरूर रखें.तो अब हम आपको नीचे बताइए कि आप भारत में किस हथियार के लिए लाइसेंस का आवेदन कर सकते हैं.

किस हथियार के लिए आप आवेदन कर सकते हैं
अब हम आपको बताएंगे कि आप भारत में किन किन हथियारों के लिए लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. भारत सरकार के नियमों के अनुसार हमारे देश में सिर्फ तीन तरह की ही बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. या तीन तरह की बंदूक का लाइसेंस जारी किया जाता है.भारत में जैसे शॉट गन, हैंडगन और स्पोर्टिंग गन के लिए ही लाइसेंस बनाए जाते हैं, और एक आदमी ज्यादा से ज्यादा तीन तरह बंदूकों का ही लाइसेंस ले सकता है. लेकिन इन तीनों बंदूकों में आप अपने हिसाब से किसी भी बंदूक को अपने पास रख सकते हैं. चाहे एक तरह की थी तीनों बंदूकें आप अपने पास रख सकते हैं. या तीनों अलग-अलग हो.वह आपकी मर्जी है. कि आप किस तरह की बंदूक अपने पास रखना चाहते हैं. लेकिन आप 3 से ज्यादा बंदूक अपने पास नहीं रख सकते हैं.

लाइसेंस की फीस
वैसे तो बंदूक के लाइसेंस की फीस बंदूक कौन सी है. उसके हिसाब से लगती है. जैसे कि हमने आपको तीन बंदूक के बारे में बताया है.बंदूक तीन प्रकार की होती है. शॉट गन, एंड गन और स्पोर्टिंग गन इन तीनों की अलग अलग फीस होती है. ज्यादा जानकारी के लिए अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन और थाने में इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं.

बंदूक लाइसेंस के लिए अप्लाई
यदि आप किसी भी तरह की गन या बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्म A भरना होगा.इसके लिए आपको अपने जिला पुलिस कार्यालय से Form ‘A’ लेना होता है. फिर उस पर 5 रुपये की कोर्ट फ़ीस स्टैम्प लगा कर Apply करना पड़ता है . यह फ़ॉर्म आपको बहुत आसानी से आपकी State Police की वेबसाइट पर ​मिल सकता है.फार्म को पूरी और अच्छी तरह से भरने के बाद आपको आपके क्षेत्र केलाइसेंस बनाने वाले कार्यालय में जमा करवाना होता है जो कि आपकी क्षेत्र के DM या DP Commissioner या Police Commissioner के तहत आता है. जहां से आप को हथियारों के लाइसेंस मिलते हैं.

फिर उसके बाद फार्म अप्लाई हो जाने पर पुलिस अधिकारी आपको एक रसीद देगा और फिर आप के स्थानीय थाने में आपका अपराधिक रिकॉर्ड चेक करेगा फिर थाने से आप की रिपोर्ट लाइसेंस बनाने वाले अधिकारी के पास भेज दी जाएगी सभी तरह की जानकारी और सभी तरह की जांच पड़ताल के बाद लाइसेंस अधिकारी या तो आपके लाइसेंस को मंजूरी दे देगा. या उसे फिर खारिज भी कर सकता है. यदि स्थानीय पुलिस आपकी रिपोर्ट भेजने में देरी कर देती है. तो लाइसेंस के अधिकारी को अपने हिसाब से खुद भी फैसले ले सकता है.

ऑनलाइन फार्म कैसे डाउनलोड करें
लाइसेंस का फार्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको Ministry Of Home Affairs की वेबसाइट खोलना होगा. और फिर इस लिंग में जाएं :
https://mha.gov.in/documents/downloads. इसको आप अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे और इसको जैसे ही आप अपने ब्राउज़र में ओपन करते हैं. तो आपके सामने Ministry Of Home Affairs की एक वेबसाइट खुल जाएगी. जिसमें आपको हथियार लाइसेंस से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियां मिल जाती है. यहां पर आप PDF फॉर्मेट या जंहा आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. और यहां से आप इसको पढ़ भी सकते हैं.और लाइसेंस से जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में जानकारी मिलेगी. इसके साथ ही नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एप्लीकेशन फॉर्म का आप को सीधा उसके ऊपर क्लिक करना है. और क्लिक करते ही आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा. और आप को सीधा इस फार्म को प्रिंट करना है. और प्रिंट करने के बाद आपको इस फार्म को भरना है. और भरने के बाद आपको इसके साथ अपने सभी डाक्यूमेंट्स लगाने हैं. फिर इस फॉर्म को आप को जमा करवाना है. और यह फार्म आप आसानी से भर सकते हैं. इसमें कुछ ज्यादा चीजें आपसे नहीं मांगी जा रही है.

सबसे पहले आप का नाम फिर आपके पिता या पति का नाम फिर आपकी जन्म स्थान का नाम, फिर आपकी जन्मतिथि फिर आपका एड्रेस फिर आपका पुलिस स्टेशन, फिर आपका परमानेंट एड्रेस, फिर नदी की पुलिस स्टेशन का नाम और फिर नीचे साइड में एक जगह पर आपको अपने साइन करने हैं. निचेआपको कुछ कंडीशन दिखाई देंगी उन कंडीशन को आप अपने साइन करके एक्सेप्ट करना होगा और नीचे आपको तारीख डाल देनी है यह सब करने के बाद आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट जो हमने आपको ऊपर बताए हैं वह सभी डॉक्यूमेंट लगाने हैं और स्कोर लाइसेंस के दफ्तर में जमा करवाना है.नीचे हम आपको बताएंगे कि आप का लाइसेंस कितने दिन में बनकर तैयार हो जाता है.

लाइसेंस कितने दिन में बन जाता है
गृहमंत्री के कार्यालय में जो आंकड़े दर्शाए गए हैं. उनके अनुसार लाइसेंस मिलने की कोई समय तय नहीं किया गया है. कि यह कितने दिन में मिल जाएगा. लेकिन अलग-अलग हथियारों के अलग-अलग लाइसेंस होने के कारण इनके मिलने में अलग-अलग समय लगता है. क्योंकि लाइसेंस बनवाने का काम थोड़ा कठिन होता है. इसलिए इसमें ज्यादा समय लगता है. क्योंकि इसमें आपकी पूरी वेरिफिकेशन की जाती है. जैसे आपकी बॉडी फिटनेस. आप के डाक्यूमेंट्स. आप का रिकॉर्ड यह सब चीजें देखने के बाद आपका लाइसेंस जारी किया जाता है. इसलिए इसमें समय थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है. लेकिन जिन लोगों को लाइसेंस प्राप्त हो चुका है. उनके अनुसार अगर हम बताएं तो लगभग आपको 1 महीने के अंदर ही आपका लाइसेंस मिल जाता है. लेकिन कई लोगों को लाइसेंस मिलने में 1 साल तक भी लग जाता है. और यह सभी बातें आपके सभी कागज और आपकी जानकारी के ऊपर निर्भर करता है. जैसा कि मैंने आपको बताया आपकी सभी जानकारी को पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको आपका लाइसेंस जारी किया जाता है. और कभी-कभी यह खारिज भी किया जा सकता है.

क्या आपके लाइसेंस के आवेदन को खारिज भी किया जा सकता है
जैसा कि पहले ही मैंने आपको पर बताया है. कि यदि आपके आवेदन से लाइसेंस देने वाले को कोई आपत्ति है. या उसको कुछ शिकायत नजर आती है. या आपके रिकॉर्ड में कोई दिक्कत आती है. तो लाइसेंस को जारी नहीं किया जाएगा तो आपके आवेदन को खारिज भी किया जा सकता है. लेकिन अगर आप यह भी पूछना चाहते हैं. कि मेरे आवेदन को किस लिए खारिज किया गया तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी भी मिल जाएगी और यदि आवेदन को खारिज कर दिया गया है. और अधिकारी को लगता है. कि खारिज करने का कारण बताना जनहित के लिए ठीक नहीं है. तो वह आपको कारण बताने से मना भी कर सकता है. लेकिन आप अपने के आवेदन को खारिज करने के लिए अपील भी कर सकते हैं.