बकरीद पर क़ुरबानी के बाद गंदगी फैलाई तो 50 हजार तक चालान

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दिल्ली- बकरीद पर गंदगी फैलाने और जानवरों के अपशिष्ट नालियों में बहाने वालों के चालान काटे जाएंगे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। एनजीटी के आदेशों का हवाला देते हुए निगम ने आदेश में कहा है कि बकरीद पर जानवरों के वध के बाद उनके अपशिष्ट अवशेषों का निपटान वैज्ञानिक तरीके से करें। इन अवशेषों को इधर-उधर न फेंके। अगर ऐसा पाया गया तो एनजीटी के आदेशों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

जुर्माने में पर्यावरण को प्रदूषित करने और यमुना में गंदगी फेंकने की सूरत में 5 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक का प्रावधान है। आदेश में यह भी कहा गया कि जानवरों का खून सीधे यमुना में न जाए, इस पर रोक लगाई जाए। गाजीपुर बूचड़खाने में जाकर वध कर सकते हैं।