बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने अहम फैसले में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामला स्थायी हल के लिए मध्यस्थता के लिए सौंप दिया।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सभी पक्षकारों को सुनने के बाद यह फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एफएम इब्राहिम कलीफुल्ला, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू को मध्यस्थ नियुक्त किया।
ज़ी न्यूज़ पर छपी खबर के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एफएम कलीफुल्ला राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में मध्यस्थता करने वाले पैनल के मुखिया होंगे।