पटना, 27 जुलाई । बिहार की राजधानी पटना के गंगा के तट पर स्थित बांस घाट शवदाह गृह में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति का शव जलाने को लेकर विरोध-प्रदर्शन करने, सरकारी अनुमति के बिना जुलूस निकालने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने के आरोप में बुद्धा कॉलोनी थाने में एक प्राथमिक दर्ज कराई गई है।
इस प्राथमिकी में छह लोगों को नामजद और 15 से 20 अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है।
बुद्धा कलोनी थाना प्रभारी रवि शंकर सिंह ने सोमवार को बताया कि शवदाह गृह में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के शव के अंतिम संस्कार को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था और जुलूस निकाला था। इसके लिए किसी प्रकार का सरकारी आदेश भी नहीं लिया गया था।
उल्लेखनीय है कि बिहार में 31 जुलाई तक बंदी की घोषणा की गई है।
थाना प्रभारी सिंह ने बताया कि बांसघाट में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी चंदन प्रसाद के लिखित बयान पर बुद्धा कॉलोनी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें छह को नामजद और 15 से 20 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है।
प्रदर्शनकारी कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति का शवदाह अन्य शवों से दूर किए जाने की मांग कर रहे थे।
उल्लेखनीय है कि पटना में कोरोना संक्रमित लोगों की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए बांसघाट लाया जा रहा है।
Source: IANS
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