बिहार- पुलिस हिरासत में दो मुस्लिमों की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT की जांच से इंकार किया !

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बिहार में दो मुस्लिम युवकों की कथित यातना से मौत के मामले में  सुप्रीम कोर्ट ने मामले की SIT जांच से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस तरह गाइडलाइन जारी नहीं करता है. आपको बता दें कि ‘सिटीजन्स अगेंस्ट हेट’ द्वारा ये याचिका दाखिल की गई थी. आरोप लगाया गया है कि बिहार सरकार ने दोषी पुलिस कर्मियों को बचाया है.  याचिका में तस्लीम अंसारी और गुफरान अंसारी की मौत की मजिस्ट्रेटी जांच के अलावा एक अन्य राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक द्वारा निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई थी.

आरोप है कि तस्लीम और गुफरान को चौकी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले के मामले में 5 और 6 मार्च की रात को उठाया था. बाद में उन्हें डुमरा थाने ले जाया गया.  अगले दिन परिवारों को सूचित किया गया कि दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है. दलील में कहा गया है कि कैसे 7 मार्च को केवल SHO डुमरा चंद्रभूषण सिंह को गिरफ्तार किया गया था लेकिन वह भी उसी दिन हिरासत से भागने में सफल रहा.इसमें यह भी कहा गया है कि इस घटना को लेकर पांच पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था लेकिन आज तक किसी भी पुलिस कर्मी को गिरफ्तार नहीं किया गया है.  याचिका में हिरासत में होने वाली मौतों को लेकर मुआवजे के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग भी की गई थी.