बुलंदशहर हिंसा में मारे गए पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के मामले में हत्या के आरोपियों पर से देशद्रोह की धारा हटा दी गई है. दरअसल, दिसंबर 2018 में गौवंश के अवशेष मिलने के बाद हुई हिंसा में भीड़ ने बुलंदशहर के स्याना के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की बेहरहमी से हत्या कर दी थी. पुलिस ने इस पूरी हिंसा में 38 लोगों के ख़िलाफ हत्या, दंगा भड़काने और देशद्रोह समेत 17 धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था.
An UP Court has dropped sedition charges against accused in Bulandshahr violence case. Advocate of an accused says,"Court has dropped IPC 124A (Sedition) against all 38 accused."SP City,Bulandshahr says,"Chargesheet filed against 5 ppl found witness to murder of SI Subodh Kumar." pic.twitter.com/M1kpdS28oE
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 6, 2019
मंगलवार को बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आरोपपत्र का संज्ञान लिया और पुलिस को फ़टकार लगाते हुए सभी आरोपियों के ऊपर से धारा 124A (देशद्रोह) को हटा दिया क्योंकि देशद्रोह की धारा लगाने के लिए पुलिस ने प्रदेश के गृहविभाग से अनुमति नहीं ली थी. वहीं, सुबोध कुमार की पत्नी रजनी सिंह का आरोप है कि पुलिस की तरफ़ से लापरवाही बरती गई है और पुलिस ने चार्जशीट कमज़ोर करने के लिए ही देशद्रोह की धारा के लिए ज़रूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की, जिसके लिए न्यायालय ने भी पुलिस को लताड़ लगाई है.
गौरतलब है कि इंस्पोक्टर सुबोध कुमार की हत्या के बाद यूपी सरकार की क़ाफ़ी किरकिरी हुई थी यहां तक की तक़रीबन 80 रिटायर्ड अधिकारियों नें पत्र लिख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफ़ा तक मांगा था. बड़ी बात ये भी है कि गौ हत्या में पकड़े गए सभी आरोपियों पर देशद्रोह की धारा लगी हुई है लेकिन इंस्पेक्टर को ऑन ड्यूटी वर्दी में बेरहमी से मौत के घाट उतार देने वालों के ऊपर से देशद्रोह की धारा हट गई है.