मदरसे में बच्ची से रेप मामले में मौलवी दोषी करार, 23 साल की सजा व जुर्माना

, ,

   

नोएडा : उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक स्थानीय अदालत ने मौलवी को कुल 23 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 2.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पिछले साल मदरसे में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में मौलवी को गिरफ्तार किया गया था। सबा करीम नाम का यह मौलवी बिहार के किशनगंज इलाके का रहने वाला है। साल 2018 में नोएडा सेक्टर-49 में स्थित पुलिस थाने में पीड़िता के परिजनों ने मौलवी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके आधार पर पूरे मामले की सुनवाई हुई।

इस बाबत नोएडा सेक्टर-49 में स्थित पुलिस थाने में पीड़िता के परिजनों ने मौलवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। खबर के मुताबिक पीड़िता बीती साल 13 जनवरी को सेक्टर-49 कोतवाली के बरौला स्थित मदरसे में एक बच्ची पढ़ने गई थी। वहां मौलवी ने बच्ची से दुष्कर्म किया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

मामले की सुनवाई कोर्ट में हुई तो पीड़िता ने आरोपी मौलवी को पहचान लिया और पूरी घटना के बारे में बताया। मेडिकल टेस्ट में भी बच्ची संग रेप की पुष्टि हुई। इस पर गवाहों और सबूतों के आधार पर सत्र न्यायधीश एंव विशेष न्यायधीश (यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) विनोद सिंह रावत की कोर्ट ने मौलवी को दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत दोषी माना। मौलवी की उम्र (24) और हालात को देखते हुए कोर्ट ने उसे रेप और पोक्सो एक्ट के आरोप में दस-दस साल की सजा सुनाई और 2.10 लाख रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया।

मौलवी को बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में भी तीन साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। आरोपी इस समय जेल में है और जेल में बिताए उसके वक्त को सजा के शामिल किया जाएगा।