मद्रास हाई कोर्ट ने Tik Tok ऐप से बैन हटाया

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Tik Tok ऐप को है कोर्ट की मदुराई बेंच द्वारा अप्रैल 4 को एक आर्डर दिया गया था। इस आर्डर में Tik Tok वीडियो ऐप को बैन करने की बात कही गई थी। इसके पीछे कारण दिया गया था की यह ऐप पोर्नोग्राफी और साइबरबुली को बढ़वा दे रही है। इसके बाद, Apple और Google ने अपने-अपने प्ले-स्टोर से इन ऐप को रिमूव कर दिया था। अब, इस केस में एक नया मोड़ आया है, मद्रास हाई कोर्ट ने इस प्रतिबन्ध को हटा दिया है।

आपको बता दें, TikTok एक लोकप्रिय वीडियो क्रिएटिंग और शेयरिंग ऐप है। ऐप को बैन करने का फिसला मद्रास है कोर्ट की मदुराई बेंच ने लिया था। इसके बाद इसे Google Play Store और Apple App Store से हटा दिया गया था। TikTok ऐप ByteDance की कंपनी के तहत आती है।

TikTok के बैन को लेकर दर्ज की थी याचिका: TikTok को बैन करने के पीछे का कारण यह रहा था की इस ऐप के खिलाफ याचिका दायर किया गयी थी। इस याचिका में कहा गया था की इस ऐप में हमारी संस्कृति को अपमानित किया जा रह है। इसी के साथ ऐप में कंटेंट के सब्जेक्ट को लेकर भी कुछ परेशानी थी। TikTok पर यह आरोप भी लगाया गया था कि वो यूजर्स की प्राइवेसी पॉलिसी का उल्लंघन भी कर रहा है। इससे ऐप को इस्तेमाल करने वाले काम उनर के बछ्कों पर गलत असर पड़ रहा था। इस याचिका में एक उदाहरण भी दिया गया था जिसके मुताबिक, कुछ बच्चों ने ऐप के कारण आत्महत्या कर ली। इसमें दावा किया गया था कि इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले बच्चे सुरक्षित नहीं हैं।