मर्याल गुड़ा बलदिया के चुनाव रोक देने अदालत का निर्देश

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मर्याल गुड़ा: सूची मतदाताओ में लापरवाही और वार्डस की नए सिरे से हदबंदी की बिना पर राज्य हाईकोर्ट ने आज आदेश जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन को बलदिया मर्याल गुड़ा के चुनाव रोक देने का निर्देश दिया। कांग्रेस लीडर सी बालू की ओर से दाख़िल दरख़ास्त की सुंवाई करते हुए अदालत ने इलेक्शन कमीशन को चुनाव रोक देने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने बारह जून को इन ही वजह की बिना पर बलदिया शमशाबाद के चुनाव भी रोक देने का निर्देश दिया था।