मालेगांव ब्लास्ट : दो सप्ताह बाद प्रज्ञा ठाकुर मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

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मालेगांव में हुए धमाके की आरोपी  प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका पर दो सप्ताह बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.  मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बांबे हाईकोर्ट द्वारा साल 2017 में मंजूर की गई जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. आपको बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर 25 अप्रैल साल 2017 से हाईकोर्ट की जमानत पर हैं. हाईकोर्ट ने कहा था कि मालेगांव ब्लास्ट केस में प्रथम दृष्टया प्रज्ञा ठाकुर पर कोई मामला नहीं बनता है.

इसके पहले गोडसे को लेकर बयानबाजी पर विवादों में फंसी बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने शुक्रवार को संसद में माफी मांग ली थी. उन्होंने कहा कि सदन में किसी भी टिप्पणी से जिस किसी को भी ठेस पहुंची हो उसके लिए क्षमा चाहती हूं. लेकिन संसद में मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, मेरे बयान पर राजनीति हुई है जो निंदनीय है. साध्वी प्रज्ञा ने ये भी कहा, ‘गांधी जी की देश के प्रति सेवा का मैं सम्मान करती हूं.  इसी सदन के एक माननीय सदस्य ने मुझे आतंकी कहा था, तत्कालीन सरकार के षड्यंत्र के बावजूद मुझपर कोई आरोप सिद्ध नही हुआ है. ये एक महिला का अपमान है उसे आतंकी कहना जो इसी सदन में मेरे ख़िलाफ़ कहा गया है.

गोडसे पर बीजेपी सांसद के बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष  राहुल गांधी ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर हमला करते हुए कहा था कि आतंकी प्रज्ञा ने आतंकी गोडसे को बताया देशभक्‍त. यह भारतीय संसद के इतिहास का सबसे दुखद दिन है. वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साध्वी प्रज्ञा पर निशाना साधते हुए उन्हें आतंकी कह डाला. उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ‘आतंकी प्रज्ञा ने आतंकी गोडसे को देशभक्त बताया भारतीय संसद के इतिहास में सबसे दुखद दिन’.