मुजफ्फरनगर दंगा- कवाल कांड में अदालत आज सुनाएगी 7 आरोपियों को सजा

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मुजफ्फरनगर में कवाल के दोहरे हत्याकांड में दोषी करार दिए गए सभी सात आरोपियों को अदालत आज (शुक्रवार) को सजा सुनाएगी। 27 अगस्त, 2013 को जानसठ कोतवाली क्षेत्र के कवाल गांव में मलिकपुरा के गौरव और उसके ममेरे भाई सचिन की हत्या कर दी गई थी। इस घटना में कवाल के शाहनवाज की भी मौत हुई थी। पुलिस प्रशासन ने फैसले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। कवाल और मलिकपुरा में पुलिस-पीएसी तैनात कर दी गई है।

कवाल की बहुचर्चित घटना के बाद मुजफ्फरनगर और शामली में दंगा भड़क गया था। पांच साल चली केस की सुनवाई के बाद एडीजे कोर्ट संख्या-7 के न्यायाधीश हिमांशु भटनागर ने बुधवार को सभी सात आरोपियों को दोहरे हत्याकांड में दोषी करार दिया था। गौरव के पिता रविंद्र सिंह ने जानसठ कोतवाली में घटना के दिन मुकदमा दर्ज कराया था। केस के मुल्जिमों मुजस्सिम और उसके भाई मुजम्मिल, फुरकान, मृतक शाहनवाज के सगे भाई जहांगीर व नदीम, अफजाल और उसके भाई इकबाल को कोर्ट ने बलवे की धारा 147, 148, 149, हत्या की धारा 302, धमकी देने की धारा 506 में सजा का हकदार माना है। दोषी मुल्जिमों को आज अदालत द्वारा सजा सुनाई जाएगी।