रमजान के दौरान मतदान के समय को लेकर आई बड़ी ख़बर, चुनाव आयोग ने दिया ये फ़ैसला

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चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव  के आखिरी तीन चरणों के दौरान रमजान के कारण मतदान प्रांरभ होने का समय प्रात: सात बजे के बजाय पांच बजे करने की दरख्वास्त रविवार को ठुकरा दी. रमजान का महीना सात मई (मंगलवार) से शुरू होगा.

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतवार को चुनाव आयोग को लू और रमजान के चलते लोकसभा चुनाव  के बाकी चरणों में मतदान का समय घटाकर पांच बजे करने की मांग संबंधी अर्जी पर निर्णय लेने को कहा था. पांचवें चरण का मतदान सोमवार को, छठे चरण का मतदान 12 मई को और सातवें एवं अंतिम चरण का मतदान 19 मई को है.

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को चुनाव आयोग से कहा था कि ‘लू’ और रमजान को ध्यान में रखते हुये लोकसभा चुनाव के शेष चरणों का मतदान शुरू होने का समय सुबह सात बजे से पहले सवेरे पांच बजे करने के बारे में वह आवश्यक आदेश जारी करे. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष इस सिलसिले में एक याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया था.

पीठ ने कहा था, “चुनाव आयोग को आवश्यक आदेश जारी करने का निर्देश दिया जाता है. उपरोक्त संदर्भों में रिट याचिका का निपटारा किया जाता है.” यह याचिका अधिवक्ता मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा और असद हयात ने दायर की थी. इसके जरिए चुनाव के शेष चरणों में मतदान का समय सुबह सात बजे के बजाय दो से ढाई घंटे पहले, सुबह साढ़े चार या पांच बजे से करने का अनुरोध किया गया था.

याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव के तहत पांचवें, छठे और सातवें चरण के मतदान के लिए मतदान का समय दो से ढाई घंटे पहले करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था. याचिका में कहा गया था कि चुनाव के इन शेष चरणों के दौरान देश के कई हिस्सों में ‘लू’ चलने की परिस्थितियां मौजूद होंगी और रमजान का महीना भी रहेगा. याचिका में कहा गया है कि रमजान का महीना छह मई से शुरू होने की संभावना है, जिस दिन पांचवें चरण का मतदान है.

रमजान के दौरान मुसलमान रोजा रखते हैं. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में सोमवार को आयोग को एक ज्ञापन दिया था लेकिन आयोग ने इसका जवाब नहीं दिया. इसमें यह भी कहा गया है कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में प्रचंड ‘लू’ चलने की चेतावनी दी थी.