राजू पाल हत्याकांड मामले में CBI अदालत ने अतीक अहमद को किया तलब, 21 सितंबर को पेश होने को कहा

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सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुराधा शुक्ला ने बसपा विधायक रहे राजू पाल की हत्या के मामले में संज्ञान लेते हुए पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ और अन्य को 21 सितंबर को पेश होने को कहा है.

 

अतीक और उसके भाई अशरफ के अलावा मामले में अन्य आरोपी रंजीत पाल, आबिद, फरहान अहमद, इसरार अहमद, जावेद, रफीक अहमद, गुलशन और अब्दुल हैं.

 

बसपा विधायक राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस वारदात में देवी पाल और संतोष यादव नामक व्यक्तियों की भी मौत हुई थी और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे.

 

राजू पाल की पत्नी पूजा ने इलाहाबाद के धूमनगंज थाने में अतीक और उनके भाई अशरफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने इस मामले की जांच में अतीक, अशरफ और नौ अन्य लोगों के खिलाफ जांच रिपोर्ट दाखिल की थी.

 

बाद में 12 दिसंबर 2008 को प्रकरण की तफ्तीश सीबीसीआईडी के हवाले कर दी गई. सीबीसीआईडी ने तीन पूरक आरोपपत्र दाखिल किए लेकिन उनमें से किसी में भी अतीक और अशरफ का नाम शामिल नहीं था.

 

पूजा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी 2016 को राजू पाल हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे.