राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त हो रहे कल्याण सिंह पर चल सकता है बाबरी मस्जिद गिराने का मुकदमा!

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राजस्थान के राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त हो रहे कल्याण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि उन पर बाबरी मस्जिद गिराने को लेकर मुकदमा चल सकता है। अभी तक सांविधानिक पद पर होने के कारण वह मुकदमे से बचे हुए थे।

19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दिया था।

उस वक्त कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राज्यपालों को संविधान द्वारा प्रदत्त रक्षा के कारण कल्याण सिंह पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपालों को पद पर रहते हुए मुकदमों से छूट मिली हुई है। इसके चलते सिंह को तब राहत मिल गई थी।

सूत्रों का कहना है कि अब कल्याण सिंह पद पर नहीं रहेंगे तो उन पर मुकदमा चल सकता है। हालांकि, सरकार उन्हें दोबारा अन्य सांविधानिक पद पर नियुक्त दे देती है तो वह बच सकते हैं।