वक्फ संपत्तियों की मुकदमों से छूटकारा पाने के लिए नियमों में जल्द बदलाव करेगी सरकार

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केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देश भर की अदालतों में वक्फ संपत्तियों से जुड़े करीब 25 हजार मुकदमों को खत्म करने के मकसद से अगले कुछ दिनों में ‘वक्फ नियम-2014’ में संशोधन करने जा रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जकीउल्लाह खान की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति की रिपोर्ट पर विचार चल रहा है और इसकी अनुशंसाओं को अगले ‘एक या दो हफ्ते’ में लागू कर दिया जाएगा। इससे 90 फीसदी मुकदमे बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे।

इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट नकवी को सौंपी है। समिति का गठन मार्च 2018 में वक्फ संपत्तियों से संबंधित नियमों की समीक्षा के लिए किया गया था। नकवी ने कहा, ‘‘हमारे अधिकारी इस रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। यह रिपोर्ट बहुत अच्छी है। इसके लागू होने के बाद मुकदमे कम होंगे। वक्फ बोर्डों की आय बढ़ेगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘पहले के नियम (वक्फ नियम-2014) में कई तरह की कमियां, अपवाद और भ्रम थे। इसी के मद्देनजर यह समिति बनाई गई थी। मेरा मानना है कि इसे जैसे ही लागू किया जाएगा, उससे स्वत: ही कम से कम 90 फीसदी मुकदमे कम हो जाएंगे।’