विवादित फिल्म ‘राम जन्मभूमि’ के ट्रेलर पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज

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रामजन्मभूमि फिल्म का ट्रेलर यू-ट्यूब पर दिखाए जाने पर रोक लगाए जाने की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि महज सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए याचिका दाखिल की गई है।

सुनवाई के समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि इसी समान मामले में बांबे हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। इसका जिक्र याची ने नहीं किया। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोरा और न्यायमूर्ति एन के जौहरी की खंडपीठ ने याची अब्दूल वाहिद फारूकी की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिए।

बता दें कि याचिका दायर कर कहा गया था कि इस फिल्म के ट्रेलर यू-ट्यूब पर दिखाए जाने पर रोक लगाई जाए। कहा कि इससे सामाजिक समरसता बिगड़ने का खतरा है।

याचिका का विरोध करते हुए मुख्य स्थाई अधिवक्ता प्रकाश सिंह ने अदालत को बताया कि पहले ही इसी मामले में मुंबई की अदालत ने आदेश जारी किए है। कहा कि याची इस आधार पर समान मामले में याचिका नहीं ला सकता। याचिका पोषणीय नहीं है।

साभार- ‘पंजाब केसरी’