सभी मंत्रालयों में कोरोना के नोडल अफसर, सिर्फ 3 दिन में निपटा रहे शिकायतें (आईएएनएस स्पेशल)

   

नई दिल्ली, 17 अगस्त। देश में कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में जनता की शिकायतों को समय से निपटाने के लिए मोदी सरकार ने सभी मंत्रालयों में नोडल अफसरों की तैनाती की है। ज्यादातर मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसर यह काम देख रहे हैं। इन अफसरों का काम मंत्रालय में आने वाली कोरोना से जुड़ी जन शिकायतों पर फौरन कार्रवाई करना है। सभी मंत्रालयों को सिर्फ तीन दिन के अंदर कोविड 19 की शिकायतों के समाधान का निर्देश है। केंद्र सरकार ने राज्यों को भी इसी तरह के सुझाव दिए हैं। कहा है कि हर विभाग में एक कोविड 19 के नोडल अफसर की तैनाती करते हुए उच्च प्राथमिकता के आधार पर कोरोना से जुड़ी जनता की शिकायतों का निस्तारण करें।

दरअसल, इस समय देश कोरोना वायरस की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। जनता की ओर से तमाम ऑनलाइन शिकायतें भी सरकार तक पहुंच रही हैं। इन शिकायतों को हैंडल करने के लिए केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने कुछ समय पहले सभी मंत्रालयों को पांच सूत्रीय गाइडलाइंस जारी की थी। जिसके बाद सभी मंत्रालयों में कोरोना से जंग के लिए अलग से नोडल अफसरों की तैनाती हुई है।

इस योजना से जुड़े एक वरिष्ठ अफसर ने आईएएनएस को बताया, कोविड 19 से जुड़ी लोक शिकायतों पर फौरन कार्रवाई के लिए हर मंत्रालय में अलग से नोडल अफसरों की तैनाती का काम पूरा हो चुका है। नोडल अफसरों को सिर्फ तीन दिनों के अंदर शिकायतों का समाधान करने का निर्देश है। नोडल अफसर का नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी मंत्रालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशित करने के निर्देश हैं, ताकि कोई भी आसानी से उन तक शिकायत पहुंचा सके।

क्या तीन दिन में शिकायतें निपट रहीं हैं? इस सवाल के जवाब में संबंधित अफसर ने आईएएनएस को बताया कि पीएमओ भी पूरी मॉनीटरिंग कर रहा है। ऐसे में कोरोना की शिकायतों पर कार्रवाई में किसी तरह की देरी नहीं हो रही है। ज्यादातर मंत्रालयों ने ज्वाइंट सेक्रेटरी को ही नोडल अधिकारी बनाया है।

अधिकारी ने बताया कि सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वे सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस र्रिडेस एंड मॉनीटरिंग सिस्टम में कोविड 19 का अलग से कॉर्नर रखें, ताकि इन शिकायतों की विशेष मॉनीटरिंग हो सके। सभी मंत्रालय डैशबोर्ड पर कोविड 19 से जुड़ीं शिकायतों की मानीटरिंग कर रहे हैं। ऐसी शिकायतों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश है।

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