सहारनपुर हिंसा मामले में भीम आर्मी चीफ़ चंद्रशेखर पर आरोप तय !

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सहारनपुर हिंसा के मामले में भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर और अन्य पदाधिकारियों पर आरोप तय हो गए। सभी पांच मुकदमों में पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप तय किये गये है। हालांकि भीम आर्मी के अधिवक्ता ने घटना एक ही दिन होने की दलील देते हुए सभी मामलों की एक फाइल बनाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।

नौ मई 2017 में सहारनपुर हिंसा के प्रकरण को लेकर अपर जिला जज ललिता गुप्ता (कक्ष संख्या-10) की अदालत में सुनवाई हुई। 23 मार्च अदालत ने तारीख पर न पहुंचने पर भीम आर्मी पदाधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान भीम आर्मी पक्ष के अधिवक्ता ने वारंट निरस्त कराने के लिए अदालत में प्रार्थनापत्र दाखिल किया था। जिस पर अदालत ने बुधवार को सभी अभियुक्तों को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए थे।

बुधवार को भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर, राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन, राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता मंजीत नौटियाल व अन्य पदाधिकरी कोर्ट में पेश हुए। जिसके बाद अदालत ने सभी के खिलाफ जारी वारंट निरस्त कर दिये। इसके बाद सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए गए। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता हरपाल सिंह जीवन ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने सभी पांच मुकदमों की एक फाइल तैयार कर आरोप तय करने की मांग की। उन्होंने इसके लिए दलील दी थी कि सभी घटनाएं एक ही दिन घटित हुई थी इसलिए मामला एक ही बनता है।