साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर NIA अदालत ने कहा..?

   

मालेगांव बम विस्‍फोट मामले में एक पीडि़त की शिकायत पर जवाब दाखिल करते हुए एनआईए के जांच अधिकारी ने एनआईए विशेष अदालत मुंबई को बताया कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ने का मसला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

उनकेे चुनाव लड़ने का एनआईए केे केेेसे कोई लेना देना नहीं है। यह मसला चुनाव आयोग से जुड़ा है। साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने के खिलाफ एनआईए कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराने वाले एक पीड़ित के पिता ने कहा है कि उन्हें अभी एनआईए कोर्ट से बरी नहीं किया गया है।

पीड़ित ने प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि साध्वी प्रज्ञा ने अपनी जमानत में खराब स्वास्थ्य को जमानत के लिए एक अहम आधार बनाया था।

ऐसे में उनका लोकसभा चुनाव लड़ना आपत्तिजनक है। ऐसे में मालेगांव बम धमाके की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के संसद पहुंचने के सपने पर विराम लग सकता है। पीडि़त की ओर से उसके पिता ने एनआईए की विशेष अदालत में याचिका दाखिल कर साध्‍वी प्रज्ञा ठाकुर की उम्‍मीदवारी पर रोक लगाने की मांग की थी।