सार्वजनिक जमीन पर मंदिर या मूर्ति की स्थापना प्रतिबंधित! टकराव के बाद थाने में हनुमान

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वैशाली : बिहार के वैशाली जिले में दो पक्षों में टकराव को देखते हुए पुलिस हनुमान की मूर्ति को थाने लाने पर मजबूर हो गई। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। हुआ यू कि, हनुमान की मूर्ति किस जगह पर लगाई जाए, इसे लेकर वैशाली जिले के पानापुर गौराही गांव में दो पक्ष भिड़ गए। पुलिस ने बताया कि अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले कुछ भक्तों ने गांव में ही कथित विवादित जमीन पर भगवान हनुमान की मूर्ति रखी थी।

मूर्ति को वहां से हटाने की मांग

इसे लेकर तब विरोध बढ़ गया, जब ऊंची जाति के कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए मूर्ति को वहां से हटाने की मांग की। इसके बाद दोनों पक्षों में टकराव की स्थिति आ गई। सूचना पर मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने हनुमानजी की मूर्ति को अपने कब्जे में ले लिया।

हनुमान की मूर्ति पुलिस के कब्जे में

एसडीपीओ राघव दयाल ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक जमीन पर मंदिर या मूर्ति की स्थापना प्रतिबंधित है। इसलिए भगवान हनुमान की मूर्ति को कब्जे में लिया गया है। कोर्ट से मामला जब तक निपट नहीं जाता है, मूर्ति पुलिस के कब्जे में ही रहेगी।’

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त हिदायत

सदर पुलिस थाने के एसएचओ रोहन कुमार कहते हैं, ‘गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। क्षेत्र में तनाव की स्थिति और बढ़ने की आशंका को देखते हुए हमने मूर्ति को वहां से हटाकर अपने कब्जे में रखना ही उचित समझा।’ कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही दोनों पक्षों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त हिदायत दी गई है।