सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को झटका देते हुए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक आलोक कुमार वर्मा को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक आलोक कुमार वर्मा को छुट्टी पर भेजने के केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के आदेश को मंगलवार को निरस्त कर दिया।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पीठ ने वर्मा को सीबीआई निदेशक का कार्य पुन: सौंपने का आदेश दिया।
CBI Director Alok Verma's plea: Supreme Court says the High Power Committee under DSPE Act to act within a week to consider his case. https://t.co/Pjcq6RWPL8
— ANI (@ANI) January 8, 2019
पीठ ने हालांकि वर्मा को फिलहाल नीतिगत फैसलों से दूर रहने का आदेश दिया। पीठ की ओर से चीफ जस्टिस ने फैसला लिखा था, लेकिन आज अवकाश पर रहने के कारण पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति कौल ने कोर्ट नं एक के बजाय 12 में फैसला पढ़कर सुनाया।
उल्लेखनेीय है कि वर्मा ने जांच एजेंसी के निदेशक के पद से उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के सीवीसी और डीओपीटी के फैसले को सुप्कीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पीठ ने पिछले साल छह दिसंबर को वर्मा की याचिका पर विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पीठ ने गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की याचिका पर भी सुनवाई की थी। इस संगठन ने न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) से सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना सहित तमाम अधिकारियों के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने का अनुरोध किया था।
सीबीआई के दोनों शीर्ष अधिकारियों के बीच छिड़ी जंग सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने पिछले साल 23 अक्टूबर को दोनों अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने का निर्णय लिया था।
साभार- ‘पंजाब केसरी’