सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। लालू यादव चारा घोटाले में सजा भुगत रहे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांगी थी।
इससे पहले लालू यादव ने जमानत के लिए झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था लेकिन झारखंड उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका ठुकरा दी थी, याचिका खारिज होने के बाद लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत याचिका खारिज कर दी।
इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम के अनुसार, लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका का विरोध किया था। CBI ने मंगलवार को कहा था कि लालू यादव जमानत का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव की राजनीतिक गतिविधियों में कर सकते हैं।
लालू को चारा घोटाले का सरगना बताते हुए CBI ने कहा था कि लालू को चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। उन्हें 27.5 वर्ष कैद की सजा मिली हुई है, लेकिन अब तक उन्होंने महज 20 महीने कैद की सजा काटी है। हाईकोर्ट ने पहले से ही उनके स्वास्थ्य की निगरानी रखने का आदेश दिया है।