2008 में यूपीए सरकार और चीनी सरकार के बीच हुए एक समझौते के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एक वकील द्वारा याचिका दायर की गई है। याचिका में उच्चतम न्यायालय से गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत समझौते की जांच एनआईए से करवाने की इजाजत मांगी गई है।
A petition has been filed in SC by a lawyer, against Sonia Gandhi, Rahul Gandhi&some other Congress leaders on "a MoU between the UPA govt&Chinese Govt in 2008". Petition seeks SC's order directing NIA to investigate the agreement under Unlawful Activities(Prevention) Act,1967
— ANI (@ANI) June 24, 2020
याचिका में कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच 2008 में हुए करार के संबंध में जानकारी देने की मांग की गई है. इस करार के तहत दोनों के बीच हाई लेवल जानकारी का आदान प्रदान और सहयोग शामिल है. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता का मानना है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए. इसलिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत यह याचिका दायर कर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच समझौते से संबंधित पारदर्शिता और स्पष्टीकरण की मांग की गई है.