सोनाक्षी का कार्यक्रम नहीं कराना आयोजक को पड़ा भारी, गिरफ्तारी से राहत नहीं !

   

हाईकोर्ट ने 37 लाख रुपये लेने के बाद भी बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का कार्यक्रम नहीं कराने के आरोपी अभिषेक सिन्हा को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने राहत देने का कोई आधार न पाने पर याचिका खारिज कर दी। याचिका पर न्यायमूर्ति प्रीतांकर दिवाकर और न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की।

वादी प्रमोद शर्मा ने अभिषेक सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा, मालविका पंजाबी आदि के खिलाफ धोखाधड़ी व आपराधिक षड्यंत्र आदि की धाराओं में 22 फरवरी 2019 को कटघर थाने में केस दर्ज कराया था।

आरोप है कि वादी से अभिषेक सिन्हा ने सोनाक्षी सिन्हा का कार्यक्रम कराने के नाम पर 37 लाख लिए मगर, कार्यक्रम में कोई नहीं पहुंचा।