2020 दिल्ली दंगा: कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर आदेश फिर टाला

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दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के सिलसिले में बड़ी साजिश के एक मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर अपना आदेश बुधवार को टाल दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत, जो बुधवार को आदेश सुनाने वाले थे, ने मामले को गुरुवार के लिए पोस्ट करते हुए कहा कि यह तैयार नहीं है।

अदालत ने 3 मार्च को खालिद और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

बहस के दौरान, आरोपी ने अदालत से कहा था कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ अपना मामला साबित करने के लिए सबूतों की कमी है।

खालिद और कई अन्य पर फरवरी 2020 के दंगों के “मास्टरमाइंड” होने के मामले में आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे।

सीएए और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी।

खालिद के अलावा, कार्यकर्ता खालिद सैफी, जेएनयू छात्र नताशा नरवाल और देवांगना कलिता, जामिया समन्वय समिति के सदस्य सफूरा जरगर, आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और कई अन्य लोगों पर भी मामले में कड़े कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।