अगर आपने अपने पैन (परमानेंट एकाउंट नंबर) को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो अब आप इसमें देर मत कीजिए. अब भी आपके पास पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 31 मार्च तक का समय बचा हुआ है. आयकर विभाग ने पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी कर दिया है. सोमवार को आयकर विभाग ने संदेश जारी कर पैन को आधार से लिंक कराने की आवश्यकता पर जोर दिया है. इसके साथ ही, उसने कहा है कि आप अपने पैन को 31 मार्च तक लिंक करा लें. इसके साथ ही, आयकर विभाग ने आगाह भी किया है कि अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया, तो 31 मार्च के बाद वह बेकार हो जाएगा. उसने इस बार चूक नहीं करने की चेतावनी भी दी है.
Don't miss the deadline!
It is mandatory to link your PAN and Aadhaar before 31st March, 2020.
You can do it through Biometric Aadhaar authentication & also by visiting the PAN service centers of NSDL and UTITSL #PANAadhaarLinkingLink: https://t.co/JudH8IqpQb pic.twitter.com/igAfV8vJUi
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 16, 2020
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आयकर विभाग ने कहा है कि आपके पैन को 31 मार्च, 2020 के पहले आधार से जोड़ना जरूरी है. उसने कहा है कि आप बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिफिकेशन के जरिये या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सर्विस सेंटर पर जाकर इसे आधार से लिंक करा सकते हैं. इसे लेकर आयकर विभाग ने अपने ट्विटर हैंडल @IncomeTaxIndia पर वीडियो भी अटैच कर यह संदेश जारी किया है.
इस वीडियो में दो तरीके से इस काम को पूरा करने के टिप्स बताये गये हैं. इसमें पहला यह कि Send SMS to 567678 or 56161 in the format: UIDPAN<space&12digit Aadhaar>10digitPAN> यानी आप एसएमएस भेजकर भी अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं और दूसरा यह कि आप ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉगइन करके भी आधार से लिंक करा सकते हैं. आयकर विभाग ने कहा कि इस समयसीमा का पालन करें. विभाग ने ट्विटर पर वीडियो डालते हुए कहा कि यह आगे के लिए फायदेमंद है.
बता दे कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पिछले साल ही पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख को 30 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 किया था. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल के दिसंबर महीने में ही केंद्र सरकार के आधार को वैध ठहराया था और उसने कहा था कि टैक्स रिटर्न फाइल करने और पैन जारी करने के लिए आधार को आवश्यक बताया था. कर कानून की धारा 139 एए(2) में यह कहा गया है कि एक जुलाई, 2017 तक जिन लोगों के पास पैन है और उनके पास आधार भी है, तो उन्हें कर विभाग को आधार नंबर की जानकारी देना जरूरी है.