370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया

   

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र और राज्य प्रशासन को 4 हफ्ते का वक्त दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। इसी के साथ कोर्ट ने आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली किसी भी नई याचिका को दायर करने पर भी रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को 4 हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। आर्टिकल 370 पर केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को जवाबी हलफनामे के लिए 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त न दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी यह मांग ठुकरा दी।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के 2 केंद्रशासित राज्यों के तौर पर गठन और आर्टिकल 370 के तहत सूबे को मिले विशेष दर्जे को वापस लिए जाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हैं। इन याचिकाओं में नैशनल कॉन्फ्रेंस के 2 सांसदों, पूर्व रक्षा अधिकारियों और ब्यूरोक्रैट्स की याचिकाएं शामिल हैं।

एक याचिका में 5 अगस्त को प्रेसिडेंशल ऑर्डर को ‘असंवैधानिक’ करार देने की मांग की है। यह याचिका जम्मू कश्मीर पर होम मिनिस्ट्री के वार्ताकारों में शामिल रहीं राधा कुमार, जम्मू कश्मीर काडर के पूर्व आईएएस ऑफिसर हिंदाल हैदर तैयबजी, एयर वाइस मार्शल (रिटायर्ड) कपिल काक, मेजर जनरल (रिटायर्ड) अशोक कुमार मेहता, पंजाब काडर के पूर्व आईएएस ऑफिसर अमिताभ पांडे और केरल काडर के पूर्व आईएएस ऑफिसर गोपाल पिल्लई ने दाखिल की है।