सरकारी आदेशों का पालन नहीं करने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर कठोर कार्रवाई करे सरकार–तेलंगाना हाइकोर्ट

, ,

   

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को COVID-19 रोगियों के इलाज को लेकर निजी अस्पतालों के कामकाज पर अपनी पीड़ा व्यक्त की।

 

मुख्य न्यायाधीश तेलंगाना राघवेंद्र सिंह चौहान और विजय सेन रेड्डी की पीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि वह उन निजी अस्पतालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे जो कोरोना रोगियों के इलाज के लिए सरकारी आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं।

 

 

 

अदालत ने अपने निर्देशों में सरकार से उन अस्पतालों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था, विशेष रूप से अपोलो अस्पताल और बसवतारकम इंडो अमेरिकन कैंसर संस्थान, जो रियायती दरों पर भूमि के कई विशेषाधिकार प्राप्त कर रहे हैं।

 

अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि दोनों अस्पतालों में कितने गरीब (बीपीएल) कोरोना रोगियों का मुफ्त में इलाज किया जाए।

 

अपने निर्देशों में अदालत ने सरकार से कहा था कि वह जनता को इलाज मुहैया कराने में निजी अस्पतालों की कमी का जायजा ले। इसने राज्य में महामारी की स्थिति की निगरानी के लिए मुख्य सचिव तेलंगाना की देखरेख में राज्य को एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करने को भी कहा है।

 

मुख्य सचिव तेलंगाना सोमेश कुमार दूसरी बार उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अदालत को सूचित किया कि 50 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जिन पर 16 ने अपने जवाब दाखिल किए हैं जबकि दो अस्पतालों को COVID रोगियों के इलाज की अनुमति दी गई है रद्द कर दिया गया है।

 

 

उन्होंने अदालत को यह भी सूचित किया कि सरकार वर्तमान में प्रति मिलियन 17,000 परीक्षण कर रही है और राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार इसका लक्ष्य 40,000 तक बढ़ाना है।