AIMIM नेता अबू फैसल के भड़काऊ वीडियो को HC ने तत्काल ब्लाक करने को कहा

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एआईएमआईएम नेता अबू फैसल द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड की गई एक वीडियो क्लिप को ब्लॉक करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देते हुए एक पूर्व-अंतरिम अंतरिम आदेश पारित किया।

यह देखते हुए कि यह प्रथम दृष्टया भड़काऊ था। न्यायमूर्ति आरडी धानुका और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की खंडपीठ ने इमरान खान द्वारा दायर याचिका में आदेश पारित किया, जिसने राज्य और पुलिस मशीनरी को अबू फैजल के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 149, 151,110 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

याचिकाकर्ता के अनुसार, एआईएमआईएम के अबू फैजल ने उक्त वीडियो में आरोप लगाया कि पार्टी नेता संक्रमण के बारे में बात करते हुए समुदाय विशेष अर्थात मुस्लिमों को इसका इलाज कराने से मना कर रहे हैं।

वीडियो में फैजल दावा कर रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं कि कोरोना का तो केवल बहाना है। वास्तविकता में सरकार और डॉक्टर मिलकर मुस्लिम महिलाओं को ऐसा इंजेक्शन दे रहे हैं, जिनसे उनके बच्चे न हों और मुस्लिम आबादी न बढ़े। अपनी वीडियो में फैजल अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मुस्लिम लोगों को सख्त तौर पर हिदायत दे रहे हैं कि वे किसी तरह का इंजेक्शन न लें और अगर कोई बार-बार बोले तो उसका हाथ तोड़ दें या फिर वो इंजेक्शन पहले उसके लगा दें।