अकबर ओवैसी हेट स्पीच केस; कोर्ट 12 अप्रैल को फैसला सुनाएगा

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सांसदों और विधायकों के लिए गठित मेट्रोपॉलिटन सेशन जज कम स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के निर्मल अभद्र भाषा मामले में फैसला सुनाने के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की है।

एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ तत्कालीन जिला पार्टी अध्यक्ष अजीम-बिन-याहिया पहले अतिरिक्त के समक्ष उपस्थित थे।

अदालत ने मामले में 38 गवाहों से पूछताछ की है और अभियोजन पक्ष ने वीडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में चंडीगढ़ एफएसएल से प्राप्त एक फोरेंसिक रिपोर्ट भी दायर की है।

वर्ष 2012 में अकबरुद्दीन ने कथित तौर पर एक भाषण दिया था, जिस पर निर्मल नगर पुलिस ने विधायक और निर्मल नगर पार्टी के अध्यक्ष अजीम बिन याहिया पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं 120-बी (आपराधिक साजिश), 153-ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया था। धर्म के आधार पर), 295 (ए) (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने का इरादा), 298 (किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का जानबूझकर इरादा) और 188 ( लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा)।

बचाव पक्ष के वकील और विशेष लोक अभियोजक को सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और निर्णय के लिए 12 अप्रैल का दिन तय किया।