अयोध्या में बनने वाली मस्जिद की जमीन को लेकर दायर याचिका खारिज़!

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इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद की जमीन को लेकर दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी है।

जागरण डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय तथा मनीष कुमार ने धन्नीपुर गांव में भूमि विवाद के खिलाफ दायर याचिका को आज खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस याचिका को वापस लेने की मांग की थी। दिल्ली की दो महिलाओं ने वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीपी परिहार के माध्यम से याचिका दायर की थी।

राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता रमेश कुमार सिंह ने याचिका का विरोध करके कहा कि धन्नीपुर में मस्जिद के लिए आवंटित जमीन के गाटा नंबर याचिका में उल्लिखित नंबरो से अलग हैं लिहाजा याचिका गलत तथ्यों पर आधारित है और खारिज होने योग्य है।

इस पर याचिकाकर्ता के वकील एचजी एस परिहार ने अपनी गलती मानते हुए याचिका वापस लेने की मांग की। इस पर पीठ ने याचिका खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को धन्नीपुर गांव में प्रशासन की ओर से दी गई पांच एकड़ भूमि पर अधिकार को लेकर हाईकोर्ट में हुई याचिका को प्रशासन व गांव के लोग दुष्प्रचार मान रहे थे।

उनका कहना था कि जिस गाटा संख्या को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, वह पड़ोसी गांव शेखपुरजाफर का है। इसको लेकर जिलाधिकारी और चकबंदी अधिकारियों के आदेश पहले भी जारी हो चुके हैं।