गोरखपुर कांड: डॉक्टर कफ़ील को इलाहाबाद हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत!

   

गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कालेज में ऑक्सीजन सप्लाई रूकने से हुई बच्चों की मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी डॉक्टर कफील खान को किसी भी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया। साथ ही उनके निलंबन रद्द करने के लिए दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।

गौरतलब है कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत का मामला पूरी दुनिया में गूंजा था और इसमें मामले में कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। इस मामले में डॉक्टर कफील खान को भी निलंबित कर दिया गया था और उनके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है।

वन इंडिया हिन्दी पर छपी खबर के अनुसार, हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कफील खान को जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने कफील खान को इस मामले में जवाबदेह मानते हुए कहा कि जब विभागीय जांच चल रही है तो उसमें सबसे पहले कफील खान को सहयोग करने चाहिये।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित बीआरडी कॉलेज में अगस्त 2017 में बहुत बड़ी घटना हुई थी। अस्पताल में आक्सीजन की सप्लाई ठप होने से बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो गयी थी। यह मामला पूरे देश में गूंजा और भाजपा सरकार समेत हर जिम्मेदार की जमकर किरकिरी हुई।

मामले में मेडिकल कालेज के हेड समेत कई लोगों पर कार्रवाई हुई और घटना के दिन ड्यूटी पर तैनात रहे डॉक्टर कफील को भी दोषी मानते हुए 22 अगस्त को निलंबित कर दिया गया।

कफील के विरूद्ध विभागीय जांच भी शुरू की गयी। हालांकि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद कफील खान ने जांच में सहयोग बंद कर दिया, जिससे जांच अधर में लटक गयी।

इसी मामले में कफील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपना निलंबन रद्द करने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।