जमीन हड़पने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को दी जमानत

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान को जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करने के मामले में अंतरिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ ने 2 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत का आदेश पारित किया।

सपा नेता पिछले दो साल से उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद हैं। जिस मामले में खान की जमानत याचिका मंजूर की गई है वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा करने का है।

मामले पर आखिरी सुनवाई 5 मई को हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि इस मामले में आज सपा नेता को राहत दी गई है.

गौरतलब है कि आजम खान को इससे पहले 86 अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है।