इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद हटाने वाली याचिका को खारिज किया!

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए सैदाबाद, प्रयागराज में जीटी रोड स्थित शाही मस्जिद को हटाने की मांग वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि याचिका के दायरे में इस मुद्दे पर विचार नहीं किया जा सकता।

उच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसके अलावा, भूमि पर मालिकाना हक के मुद्दे का फैसला दीवानी अदालत द्वारा किया जा सकता है।

शाही मस्जिद की इंतेज़ामिया समिति ने राजस्व विभाग की एक रिपोर्ट के आधार पर याचिका दायर की थी कि संरचना स्वतंत्रता पूर्व से लंबे समय से अस्तित्व में थी।

रिट याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा: “आज दिए गए लिखित निर्देश और उसमें संलग्न संलग्नक में अधिकारियों द्वारा उठाए गए रुख को देखते हुए और प्रतिवादियों के स्पष्ट रुख को देखते हुए कि राज्य राजमार्ग 106 के प्रयागराज से हंडिया खंड पर स्थित शाही मस्जिद का मौजूदा निर्माण अनुमंडल पदाधिकारी, हंडिया, प्रयागराज की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी जमीन ‘गाटा नंबर 402’ पर अतिक्रमण है, हम इस स्थिति में नहीं हैं परमादेश जारी करने के लिए जैसा कि याचिकाकर्ता ने यहां दावा किया है।”

राजस्व विभाग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए समिति के तर्कों पर विचार करने से इनकार करते हुए, अदालत ने अपने फैसले में आगे कहा: “उक्त रिपोर्ट का अवलोकन इंगित करता है कि यह इलाके के लोगों द्वारा दिए गए बयान पर आधारित है और कोई डेटा या सामग्री जिसे शाही मस्जिद के अस्तित्व के संबंध में उपरोक्त बयान देने से पहले रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा देखा गया था।”