आंध्र HC ने गणेश चतुर्थी समारोह पर रोक लगाने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा

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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने विनायक चतुर्थी उत्सव के सार्वजनिक उत्सव पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखा है। हालांकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निजी परिसरों में गणेश पंडालों की स्थापना की अनुमति देने का भी निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय बुधवार को इस साल 10 सितंबर को गणेश उत्सव के सार्वजनिक उत्सव पर रोक लगाने के राज्य सरकार के आदेशों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

कोविड महामारी का हवाला देते हुए, मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने त्योहार के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने का फैसला किया था।


राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी आदेशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर गणेश पंडाल लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

हालांकि, सरकार के इस कदम का विपक्षी दल बीजेपी और टीडीपी ने जोरदार विरोध किया है। पिछले दो दिनों में, भाजपा ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं, जिसमें मांग की गई है कि गणेश चतुर्थी के लिए तीन से इक्कीस दिनों तक चलने वाले उत्सवों के साथ सार्वजनिक उत्सव की अनुमति दी जाए।

यह देखते हुए कि अनुच्छेद 26 लोगों को अपनी धार्मिक गतिविधियों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है, उच्च न्यायालय ने राज्य को निजी परिसर में गणेश पंडालों की अनुमति देने का निर्देश दिया है। ऐसे पंडालों में किसी भी समय पांच से अधिक भक्त पूजा नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इन जगहों पर कोविड के मानदंडों का विधिवत पालन किया जाना चाहिए।