आन्ध्र प्रदेश हाईकोर्ट से चन्द्रबाबू नायडू को मिली बड़ी राहत!

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आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य की सीआईडी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे पी नारायण के खिलाफ दायर किए गए मामले पर रोक लगा दी।

अमर उजाला पर छपी खबर के अनुसार, आरोप है कि पूर्ववर्ती टीडीपी (तेलुगू देशम पार्टी) ने बेईमानी और धमकी देकर दलितों की जमीन पर कब्जा कर लिया था।

इससे पहले गुरुवार को नायडू और नारायण ने याचिका दायर कर इस मामले में उनके खिलाफ सीआईडी की प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था।


इस मामले में तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और पूर्व मंत्री पी नारायण ने गुरुवार को ही आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज सीआईडी की प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था।

कानूनी सूत्रों ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा इस विषय को शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सूचीबद्ध किया था।

यह प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों और एससी-एसटी(अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत 12 मार्च को दायर की गई थी।