अनुच्छेद 370 के खिलाफ़ याचिका करने वाले को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार!

   

जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई टल गई है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा है कि याचिका को 30 मिनट तक पढ़ने के बाद भी यह समझ नहीं आया है कि क्या कहना चाहते हैं, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि याचिका का फॉर्मेट सही नहीं है।

इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने कहा कि वह दोबारा याचिका को सही तरीके से दायर करेंगे। याचिका पर आगे चलकर सुनवाई हो सकती है।

इस मामले से जुड़ी एक और याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है, कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पैदा हुए हालात को देखते हुए प्रेस की आजादी को लेकर याचिका दायर की है।

अनुराधा भसीन ने अपनी याचिका में कहा था कि कम से कम सबी पत्रकारों को प्रेस कार्ड दे दिए जाएं और लैंडलाइन सेवा बहाल कर दी जाए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस बोबड़े ने कहा कि वहां पर लैंडलाइन सेवा चल रही है। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि अनुराधा भसीन का समाचार पत्र कश्मीर टाइम्स लगातार पब्लिश हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए इन दोनो याचिकाओं को स्थगित कर दिया है, अगले हफ्ते इन याचिकाओं पर नई तारीख मिलने का अनुमान है और सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ होने की संभावना है।