NRC से बाहर लोगों की लिस्ट 31 अगस्त तक जारी किया जाये

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सुप्रीम कोर्ट ने राष्‍ट्रीय नागरिकता रजिस्‍टर (एनआरसी) के मामले में सरकार को झटका देते हुए हुए असम में एनआरसी की प्रक्रिया दोहराने से इंकार कर दिया है।

इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पूरी एनआरसी प्रक्रिया को केवल कुछ कानूनी चुनौतियां खड़ी किए जाने की वजह से दोहराने का आदेश नहीं दिया जा सकता।

इसकी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से कहा है कि जिन लोगों को एनआरसी की सूची से बाहर रखा गया है उन लोगों के नाम 31 अगस्‍त तक ऑनलाइन प्रकाशित कर दिए जाएं।

इस मामले में आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी के डेटा की सुरक्षा पर भी चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआरसी के डेटा बेहद महत्‍वपूर्ण हैं और आधार की तरह ही एनआरसी के आंकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए उचित व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।

बता दें कि सरकार ने असम में एनआरसी की प्रक्रिया को दोबारा करने के लिए अदालत से मांग की थी। इस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पूरी एनआरसी प्रक्रिया को केवल कुछ कानूनी चुनौतियां खड़ी किए जाने की वजह से दोहराने का आदेश नहीं दिया जा सकता।