हिन्दू पक्ष ने आज सुप्रीम कोर्ट में दी यह दलील, बोला..?

   

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में आज सुनवाई प्रारंभ हो गई है । सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि अयोध्या मामले की सुनवाई आज पूरी हो जाएगी। अतिरिक्त समय नहीं देंगे।

रामलला विराजमान के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कोर्ट में बताया कि मुस्लिम पक्ष हमारे ऊपर कब्जा करने की बात कही है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम जो मांग रहे हैं वह बाबर के द्वारा जो अवैध निर्माण हुआ था उसकी जमीन मांग रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्षकार के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि 1885 तक हिंदू-मुस्लिम उस जमीन पर पूजा का दावा करते थे, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार ने वहां पर रेलिंग लगवा दी। अब मुस्लिम पक्ष बाहरी और आंतरिक आहते पर विवाद कर रहा है, वो छोटी-सी जगह को बांटना चाहते हैं।

इस दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आपका 1885 के बाद पूजा का क्या आधार है?

वकील वैद्यनाथन ने बताया कि ब्रिटिशों की रेलिंग के बाद भी हिंदू लगातार पूजा करते रहे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि अब बहुत हुआ, शाम 5 बजे तक इस मामले में पूरी सुनवाई पूरी होगी और यही बहस का अंत होगा।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने पत्रकारों से कहा कि अयोध्या मामले की सुनवाई आज पूरी हो जाएगी। अतिरिक्त समय नहीं देंगे।

सुनवाई के आखिरी दिन प्रधान न्यायाधीश ने शुरुआती 45 मिनट हिंदू पक्ष को और इसके बाद एक घंटा मुस्लिम पक्ष को आवंटित किया है। इसके बाद 45 मिनट के चार स्लॉट मामले में शामिल विभिन्न पक्षों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के 39वें दिन हिंदू पक्ष ने अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे पांच सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ से ‘ऐतिहासिक गलती’ को सुधारने का आग्रह किया, जहां एक विदेशी विजेता ने भगवान राम के जन्म स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया।