राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के संभावित फैसले को लेकर अयोध्या के जिलाधिकारी ने जिले में धारा 144 लगा दी है। जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार अयोध्या में 10 दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी।
अयोध्या विवाद के संभावित फैसले के अलावा दीपोत्सव, चेहल्लुम व कार्तिक मेले को लेकर धारा 144 दो महीने तक अयोध्या जनपद में लागू रहेगी।
Ayodhya District Magistrate, Anuj Kumar Jha: Decision to impose Section-144 also taken in consideration of upcoming festivals. https://t.co/LoQmPhPKMA
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 13, 2019
इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम के अनुसार, दशहरा की हफ्ते भर की छुट्टी के बाद उच्चतम न्यायालय में अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई सोमवार को अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएगी और न्यायालय की संविधान पीठ 38 वें दिन इस मामले की सुनवाई करेगी।
Here is the order under section 144 issued yesterday. The order has been issued considering safety and security of Ayodhya and those visiting here as Govt’s paramount concerns. Thanks. pic.twitter.com/hyXHJHWJbv
— Anuj Kr Jha (@anujias09) October 13, 2019
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस जटिल मुद्दे का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिये मध्यस्थता प्रक्रिया के नाकाम होने के बाद मामले में छह अगस्त से प्रतिदिन की कार्यवाही शुरू की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2014 के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय 14 अपीलों पर सुनवाई कर रहा है।
पीठ ने इस मामले में न्यायालय की कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा की समीक्षा की थी और इसके लिए 17 अक्टूबर की सीमा तय की है। पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायामूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं।
न्यायालय ने अंतिम चरण की दलीलों के लिये कार्यक्रम निर्धारित करते हुए कहा था कि मुस्लिम पक्ष 14 अक्टूबर तक अपनी दलीलें पूरी करेंगे और इसके बाद हिंदू पक्षकारों को अपना प्रत्युत्तर पूरा करने के लिये 16 अक्टूबर तक दो दिन का समय दिया जाएगा। इस मामले में 17 नवंबर तक फैसला सुनाये जाने की उम्मीद है। इसी दिन प्रधान न्यायाधीश गोगोई सेवानिवृत्त हो रहे हैं