ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लखनऊ में करीब तीन घंटा की बैठक के बाद सदस्यों ने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुर्नविचार याचिका दायर करने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी उंगली उठाई है।
All India Muslim Personal Law Board decides to file review petition of Ayodhya verdict.
‘Temple was not demolished to build mosque’, says #AIMPLB in a media briefing. pic.twitter.com/Pb9IRM1A2c— Mohd Shoeb Azam (محمد شعیب اعظم) (@AzamShoeb) November 17, 2019
बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड के सदस्यों ने मीडिया को संबोधित किया। सैयद कासिम रसूल इलियास के साथ बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने मीडिया को संबोधित किया। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड पुर्नविचार याचिका दाखिल करेगा।
@AIMPLB_Official decides to file review petition of Ayodhya verdict.
‘Temple was not demolished to build mosque’, says AIMPLB in a media briefing. @TimesNow@asadowaisi
Listen in. | #MasjidSideMeet pic.twitter.com/o1GdxtfxQH— Shaik Hussam (@shaik_hussam) November 17, 2019
अयोध्या मामले को लेकर ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड रिव्यू फाइल करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज करीब तीन घंटा चली बैठक में 45 सदस्य मौजूद थे। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट से फैसले बोर्ड संतुष्ट नहीं है।
Maulana Arshad Madani, Jamiat Ulema-e-Hind on AIMPLB meeting on Supreme Court's Ayodhya Verdict: Despite the fact that we already know that our review petition will be dismissed 100%, we must file a review petition. It is our right. pic.twitter.com/VvvnkqEtnX
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 17, 2019
आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक रविवार को मुमताज पीजी कॉलेज, डालीगंज में हुई। बैठक के बाद प्रेसवार्ता में बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी ने बताया कि मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है। इसमें हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हम अयोध्या में नई मस्जिद के लिए नहीं गए थे। वहां पहले से 27 मस्जिद हैं।
Lucknow: AIMIM chief Asaduddin Owaisi and others arrive for the All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) meeting, over the Supreme Court verdict in Ayodhya case. pic.twitter.com/09D21TsNad
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 17, 2019
मुस्लिमों ने बाबरी मस्जिद पर अपने हक के लिए मुकदमा दायर किया था। जीलानी ने कहा कि बाबरी मस्जिद की ऐवज में पांच एकड़ जमीन हम नहीं ले सकते। इस्लामी शरीयत भी हमें इजाजत नहीं देती कि हम मस्जिद के बदले में जमीन या कुछ भी लें। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता राजीव धवन के मुताबिक हम 30 दिन के अंदर पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं। इस मामले के सभी पक्षकारों के पास यह अधिकार है।
इस बैठक में बोर्ड के कार्यकारी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली के साथ बोर्ड उपाध्यक्ष मौलाना जलालुद्दीन उमरी, महिला विंग की संयोजक डॉ आसमा जहरा, बोर्ड के महासचिव मौलाना वाली रहमानी, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) के प्रमुख तथा हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी तथा अध्यक्ष, जमीअत उलमा हिन्द मौलाना अरशद मदनी भी मुमताज कॉलेज पहुंचे ।