हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है कि हम मध्यस्थता में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि यह बात हमने लिखित में दे दी है
इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से शेखर नाफड़े जिरह कर रहे हैं।
#RamMandir – #BabriMasjid: In response to question by Justice SA Bobde, Parasaran places reliance on Supreme Court judgment in Poohari Fakir Sadavarthy v. Commr
— Bar & Bench (@barandbench) September 30, 2019
अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
#RamMandir – #BabriMasjid: The idea of mosque in Islam is also as a cultural place where people gather, Nizam Pasha.
— Bar & Bench (@barandbench) September 30, 2019
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर, 2010 के अपने फैसले में अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि को ‘राम लला’, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बराबर-बराबर बांटने का आदेश दिया था।
#RamMandir – #BabriMasjid: We cannot start by presumption that law of Sharia governs his actions, Pasha.
The legal validity of title is determined by law of land. Once title is proved then, the governance of wakf will be based on wakf law.
— Bar & Bench (@barandbench) September 30, 2019
सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई कर रही है।
हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है कि हम मध्यस्थता में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि यह बात हमने लिखित में दे दी है।