बाबरी मस्जिद सुनवाई: हिन्दू पक्ष ने मध्यस्थता में हिस्सा लेने से किया इंकार

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हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है कि हम मध्यस्थता में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि यह बात हमने लिखित में दे दी है

इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से शेखर नाफड़े जिरह कर रहे हैं।

अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर, 2010 के अपने फैसले में अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि को ‘राम लला’, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बराबर-बराबर बांटने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई कर रही है।

हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है कि हम मध्यस्थता में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि यह बात हमने लिखित में दे दी है।