बाबरी मस्जिद सुनवाई: आज से मुस्लिम पक्ष रखेंगे दलील!

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अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की आज भी सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान वकील अपनी-अपनी दलीलें जजों की बेंच के सामने रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम के अनुसार, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर, 2010 के अपने फैसले में अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि को ‘राम लला’, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बराबर-बराबर बांटने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर सुनवाई कर रही है।

सुन्नी वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ वकील राजीव धवन सोमवार से निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान (देवता और उनका जन्म स्थान) के वकीलों की तरफ से पेश की गई दलीलों का जवाब अदालत में रखेंगे।

शासन परिवर्तन पर मिस्टर मिश्रा ने यह तर्क दिया है कि जब दारुल इस्लाम था तब शासन परिवर्तन हुआ था। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमें विरासत में क्या कानून मिला है। जो कानून निर्देशित किया गया है वह न्याय, निष्पक्षता और अच्छे विवेक पर आधारित है।